UP Bhagya Lakshmi Yojana : उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की योगी सरकार ने गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) शुरू की है। इसके तहत कक्षा 12वीं तक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता के आधार पर 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर कुल 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी।
बेटी के जन्म पर 50 हज़ार रुपये का बॉन्ड मिलता है. बॉन्ड 21 साल में मैच्योर होकर 2 लाख का हो जाता है. बेटी के पालन-पोषण के लिए जन्म के समय मां को अलग से 5100 रुपये मिलते हैं. जब बच्ची कक्षा 6 में प्रवेश करती है तो 3 हजार की मदद की जाती है

बेटी के जन्म पर 50 हजार देती है यूपी सरकार, पढ़ाई लिए भी मिलते हैं …
जानिए कैसे मिलेगा UP Bhagya Lakshmi Yojana का लाभ-
- बेटी के जन्म पर 50,000 रुपये का बांड मिलता है।
- बांड 21 साल में परिपक्व होकर 2 लाख का हो जाता है।
- बेटी के लालन-पालन के लिए मां को जन्म के समय अलग से 5100 रुपए मिलते हैं।
- जब बालिका कक्षा 6 में प्रवेश करती है, तो सहायता के लिए 3 हजार दिए जाते हैं।
- कक्षा 8 में 5,000 की सहायता की जाती है।
- दसवें में 7 हजार दिए जाते हैं।
- 12वीं में बेटी के खाते में 8 हजार रुपए जमा हैं।
- इस तरह सरकार बेटी की पढ़ाई के दौरान कुल 23 हजार रुपये की मदद करती है.
योजना के लिए कौन पात्र हैं-
- इस यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) का लाभ केवल बीपीएल परिवार की बेटियों को ही मिलेगा।
- पारिवारिक आय प्रति वर्ष दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए
UP Bhagya Lakshmi Yojana का लाभ लेने की शर्तें-
- उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) का लाभ उन बेटियों को मिलेगा, जिनका जन्म 2006 के बाद हुआ है।
- बेटी के जन्म के एक माह के भीतर आंगनबाडी केंद्र में पंजीयन कराना अनिवार्य है।
- शिक्षा सरकारी स्कूल में हो
- बेटी की शादी 18 साल से पहले नहीं होनी चाहिए
- सरकारी कर्मचारी को नहीं मिलेगा इस योजना का लाभ
आवश्यक दस्तावेज
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र
- पते का सबूत
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- माता-पिता का आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) में रजिस्ट्रेशन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर यानी ई-मित्र केंद्र में जाना होगा। पंजीकरण के लिए कोई शुल्क नहीं है। यूपी निवास प्रमाण पत्र, बालिका का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता होना आवश्यक है। इसके अलावा आप महिला कल्याण विभाग-बाल एवं महिला कल्याण उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) की वेबसाइट (up.nic.in) पर जाकर भी ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गरीब परिवारों में जन्म लेने वाली बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) शुरू की है। इसके तहत कक्षा 12वीं तक शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक सहायता के आधार पर 21 वर्ष की आयु पूरी करने पर कुल 2 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) में बेटी के जन्म पर उस परिवार को राज्य सरकार की ओर से 50,000 रुपये का बांड मिलेगा। बेटी के 21 साल की होने पर बच्ची के माता-पिता को दो लाख रुपये दिए जाएंगे।
इस परिवार को मिलता है योजना का लाभ
यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) का लाभ अलग-अलग किश्तों में दिया जाएगा। जब बेटी कक्षा 6 में पहुँचती है, तो उसके खाते में 3,000 रुपये, कक्षा 8 में 5,000 रुपये, कक्षा 10 में 7,000 रुपये और कक्षा 12 वीं में 8,000 रुपये दिए जाते हैं। इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के केवल उन्हीं परिवारों को मिलता है जो गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
कैसे पंजीकृत करें
भाग्य लक्ष्मी योजना के तहत पंजीकरण करने के लिए आपके पास यूपी का निवास प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। लड़की के माता-पिता का आधार कार्ड, आय प्रमाण, पता प्रमाण, बैंक खाता आदि भी आवश्यक है। यूपी भाग्यलक्ष्मी योजना ( Uttar Pradesh Bhagya Lakshmi Yojana ) का लाभ इन सभी दस्तावेजों में तथ्यों को सत्यापित करने के बाद ही मिलता है। आवेदन करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। इसे संलग्न करें। आवेदन पत्र निकटतम आंगनबाडी केंद्र या निकटतम महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश ( Uttar Pradesh ) के कार्यालय में जमा किया जा सकता है।